
कलेक्टर की अच्छी पहल: अब जिले में कहीं भी रातों रात स्थापित नहीं हो सकेंगी प्रतिमाएं
लंबे समय से चल रहा था खाली पड़ी जमीनों पर महापुरुषों की प्रतिमा रखने की परम्परा
शिवपुरी। जिले में पिछले लंबे समय से चल रहा खाली जमीनों पर रातोंरात महापुरुषों की प्रतिमाएं रखने का चलन अब प्रतिबंधित होगा। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने इस गलत परम्परा पर।रोक लगाते हुए, ऐसा करने पर अधीनस्थोंनकी जिम्मेदारी तय करके कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
जिले में सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भूमि, नजूल भूमि, सड़क, चौराहे, पार्क, उद्यान सार्वजनिक उपयोग की भूमि तथा अन्य शासकीय परिसर में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के विभिन्न ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित करने की प्रवृत्ति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार शिवपुरी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी सार्वजनिक, शासकीय, नजूल अथवा स्थानीय निकाय की भूमि पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, समिति, संगठन अथवा समूह द्वारा किसी भी ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक व्यक्तियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा अन्य किसी व्यक्ति की प्रतिमा स्थापना नहीं की जा सकेगी।
यह भी रहेंगे प्रतिबंधित::
- प्रतिमा स्थापना से जुड़े निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे।
- भूमि पर कब्जा एवं आयोजन पर रोक लगाई गई है। प्रतिमा स्थापना के उद्देश्य से भूमि पर कब्जा करना, घेराबंदी करना, निर्माण सामग्री एकत्रित करना अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- अनुमति के बिना नहीं होंगे शिलान्यास एवं अनावरण कार्यक्रम।
उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई:
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।







