May 15, 2026
सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में स्वीकार हुआ परिवाद

सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में स्वीकार हुआ परिवाद

न्यायालय में आज पेश नहीं हुआ दिल्ली का अनावेदक, 500 रुपए का जमानती वारंट जारी, अगली तारीख 22 जून लगाई

शिवपुरी। सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी करने वालों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाट्सअप ग्रुप पर दिल्ली के एक शख्स के खिलाफ शिवपुरी सीजेएम न्यायालय में परिवाद स्वीकार किया गया है। इस मामले में 14 मई यानि आज गुरुवार को तय की गई तारीख पर दिल्ली का अनावेदक उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते न्यायालय ने उसके खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए मामले में अगली तारीख 22 जून तय की है।

ऐसे समझें पूरा मामला:

एमजे मिशन जीव मित्र नाम के वाट्सअप ग्रुप में शिवपुरी के महेंद्र दुबे जुड़े हुए थे। इस ग्रुप पर बीते 24 फरवरी 2025 को सुबह 11:43 बजे एक मेसेज दुबे के मोबाइल पर नजर आया, जो 8989458665 अतुल जैन की तरफ से भेजा गया। जिसमें हिंदुत्व के विरोध में लिखा जाकर जैन धर्म में मूर्ति पूजा शुरू से होना बताया जाकर यह भी लिखा कि जो भी प्राचीन मंदिर मिलते हैं, वो जैन मंदिर ही मिलते हैं। नई दिल्ली निवासी अतुल जैन के इस मेसेज को देखकर महेंद्र दुबे आहत हुए तथा उन्होंने ग्रुप को छोड़कर अतुल जैन के खिलाफ पहले कोतवाली शिवपुरी में शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सीजेएम में लगाया परिवाद, हुआ स्वीकार:

ब्राह्मण समाज एवं हिंदुत्व के खिलाफ की गई इस टिप्पणी के खिलाफ महेंद्र दुबे एवं पुरुषोत्तम शर्मा ने सीजेएम शिवपुरी प्राची शर्मा उपाध्याय की अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार करते हुए अतुल जैन के विरुद्ध धारा 299 भा. न्या. सं. के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

तारीख पर नहीं आए अतुल:

परिवाद के तहत दर्ज प्रकरण में 14 मई 2026 तारीख तय की गई, जिसमें अनावेदक अतुल जैन उपस्थित नहीं हुए, जबकि उनके विरुद्ध 500 रुपए का जमानती वारंट जारी हुआ था। आज फिर 500 रुपए का जमानती वारंट न्यायालय से जारी किया गया, जो रजिस्टर्ड डाक से नई दिल्ली भेजा जाएगा। इस मामले में अगली तारीख 22 जून 2026 तय की गई है।

सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में स्वीकार हुआ परिवाद

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