February 4, 2026
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शिवपुरी। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान पर रोकथाम के लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा सतत् कार्यवाही के निर्देश आबकारी अमले को दिए हैं।।

निर्देशों के पालन में मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्‍ता के निर्देशन में आबकारी वृत्त प्रभारी राहुल गुप्ता द्वारा अपनी टीम के साथ पोहरी एवं शिवपुरी में दबिश देकर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले युवकों पर शिवपुरी आबकारी ने मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 36(B) के 8 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं। आबकारी वृत्त प्रभारी शिवपुरी, आबकारी आरक्षकों की टीम ने यह कार्यवाही की है।

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