November 14, 2025
दिवाली पर रखना ध्यान: मिठाई के साथ डिब्बे का वजन न तौले मिष्ठान विक्रेता

दिवाली पर रखना ध्यान: मिठाई के साथ डिब्बे का वजन न तौले मिष्ठान विक्रेता
कलेक्टर ने दिए नापतौल निरीक्षक को निर्देश, मिठाई के साथ न तौला जाए डिब्बा, वकील ने की थी शिकायत

शिवपुरी। मिठाई वाले अभी तक डिब्बे का बजन भी मिठाई के साथ तौल देते थे, जो नियमबिरुद्ध है। यह आवाज जब शिवपुरी के वकील रमेश मिश्रा ने उठाते हुए कलेक्टर को पत्र दिया, तो मंगलवार को जिलाधीश ने नापतौल निरीक्षक को निर्देश दिए कि शहर सहित जिले में कहीं भी मिष्ठान विक्रेता डिब्बे को मिठाई के साथ न तौले, इसका ध्यान रखा जाए।
आप किसी भी मिठाई की दुकान पर जाएं, तो विक्रेता डिब्बे में लड्डू या बर्फी जमाकर उसे तराजू पर तौलता है, और मिठाई के रेट में ही डिब्बे का वजन भी वो ग्राहक से वसूल करता है। जबकि डिब्बा हटाकर तौल की जाए तो 2- 3 बर्फी के टुकड़े व एक लड्डू तो बढ़ ही जाएगा। उपभोक्ता फोरम के भी आदेश हैं कि मिठाई की तौल डिब्बे सहित न की जाए।
वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार नाप-तौल निरीक्षक  आरके चतुर्वेदी ने जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे मिठाई के साथ डिब्बे का वजन शामिल कर तौल न करें। साथ ही प्रत्येक मिठाई विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर सूचना-पटल पर संदेश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। जिसमें- यहां मिठाई की तौल में डिब्बे का वजन शामिल नहीं है। मिठाई विक्रय करते समय कोई सर्विस / पैकिंग चार्ज नहीं लिया जाता है। मिठाई की शुद्धता, तौल एवं क्वालिटी के विषय में आश्वस्त होने पर ही मिठाई की कीमत अदा करें। इन बिन्दुओं की जानकारी स्पष्ट रूप से हो।
नाप-तौल (विधिक माप विज्ञान) विभाग शिवपुरी द्वारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जांच अभियान के अंतर्गत अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि में जिले के विभिन्न व्यापारिक संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की विभिन्न धाराओं के तहत 87 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिनमें से 71 प्रकरणों का निराकरण कर विभागीय राजीनामा राजस्व वसूला गया है, जबकि 16 प्रकरणों में कार्यवाही जारी है।
दीपावली पर्व के दौरान और उसके बाद भी यह निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिठाई विक्रेता एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न किए जाने पर उनके विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगा।

दिवाली पर रखना ध्यान: मिठाई के साथ डिब्बे का वजन न तौले मिष्ठान विक्रेता

यह आवेदन दिया था वकील रमेश मिश्रा ने

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