एनजीटी के आदेश खूंटी पर टांगकर, नाले में।बना रहे तीन पिलर पर पुल वाला रास्ता
एसडीएम बोले: नपा ने दे दी स्वीकृति, तो नजूल ने भी दी सहमति
शिवपुरी शहर में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय होकर वाटर बॉडी पर कब्जा करने में जुट गए। पुराने बस स्टेंड के पीछे से निकले नाले के दूसरी तरफ खेतों में जाने का कोई रस्ता नहीं है, इसलिए उस जमीन की कीमत कम है, रस्ता बनते ही उसके दाम बढ़ जाएंगे, और यह काम तेजी से शुरू कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि एसडीएम v तहसीलदार भी वहां घूम आए, लेकिन काम अभी भी जारी है।
केंद्रीय मंत्री व क्षेत्रीय सांसद ने कहा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मफ़ियाराज खत्म होगा। वहीं इसके उलट शिवपुरी शहर में नालों पर कब्जे और रास्ते बनाकर प्लॉटिंग का काम तेजी से चल रहा है। शिवपुरी शहर के पुराने प्राइवेट बस स्टेंड के पीछे से निकले नाले के दूसरी तरफ खेत है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता नहीं है। जिसके चलते उस जमीन के दाम नहीं बढ़ पा रहे थे। जिसके चलते अब नाले के ऊपर से रास्ता बनाने के नाले में पिलर खोदने का काम शुरू हो गया।
एनजीटी का आदेश है कि किसी भी वाटर बॉडी या नाले।के ऊपर कोई निर्माण या रस्ता नहीं बनाया जा सकता। एनजीटी के आदेश को खूंटी पर टांगकर नगरपालिका शिवपुरी के अधिकारियों ने नाले के ऊपर रस्ता बनाने की परमीशन दे दी। स्थानीय पार्षद पति रत्नेश जैन डिम्पल का कहना है कि नियम विरुद्ध नाले पर रास्ता बनाया जा रहा है। जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने भी किया, क्योंकि नाले में पिलर बनाने से पानी की निकासी में रुकावट होने से आसपास पानी भरेगा। सूत्रों का।कहना है कि शहर के एक।मिठाई वाले का भाई डेवलपमेंट ऑफिसर होने की वजह से यह परमीशन आसानी से मिल गई।
प्रशासन भी नतमस्तक
स्थानीय पार्षद व लोगों की शिकायत पर बीते शनिवार को तहसीलदार और एसडीएम शिवपुरी ने नपा के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर देखा। काम चल रहा था और अधिकारी निरीक्षण करके वापस आ गए।
बोले एसडीएम: नपा ने दे दी परमीशन
नाले पर रास्ता बनाने के।लिए पहले नगरपालिका ने परमीशन दे दी है। जिसमें कुछ शर्तें भी रखी गई होंगी। नपा की स्वीकृति के बाद नजूल को तो परमीशन देना ही था।
उमेश कौरव, एसडीएम शिवपुरी
एनजीटी के आदेश का उल्लंघन: एड. अभय
एनजीटी ने वाटर बॉडी एवं नालों पर किसी भी तरह के।निर्माण तथा कब्जे पर रोक।लगाई है। यह आदेश मेरे द्वारा एनजीटी में केस लगाए जाने के बाद शिवपुरी सहित सभी जगह के लिए हुआ है। यदि रस्ता बन था है, तो यह आदेश का उल्लंघन है।
एडवोकेट अभय जैन शिवपुरी








